हरियाणा

Court: Boyfriend साथ मिलकर पति की हत्या करने वाले आरोपियों को उम्रकैद सजा

Sanjna Verma
25 July 2024 2:17 PM GMT
Court: Boyfriend साथ मिलकर पति की हत्या करने वाले आरोपियों को उम्रकैद सजा
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चंडीगढ़ Chandigarh: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को जिला Sessions Judge, Jhajjar ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रेमी पर 25 हजार और पत्नी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने की सूरत में में दो महीने की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार बहू गांव निवासी सुषमा रानी पर आरोप था कि उसने कोसली निवासी अपने प्रेमी सुविंद्र सिंह के साजिश के तहत जनवरी 2022 को अपने पति पवन की हत्या करवाई थी।मामले की सुनवाई के दौरान सेशन जज की अदालत ने आरोपी सुषमा रानी और उसके प्रेमी सुविंद्र सिंह को धारा हत्या और साजिश का दोषी करार दिया था।

दोनों को दोषी करार देने के बाद cort उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये था पूरा मामला23 जनवरी 2022 की रात को सुविंद्र सिंह ने एक चाय वाले का मोबाइल लेकर पवन उर्फ ढिल्लू से बात की और उसे अपने पास बुला लिया। उसके बाद वो अपनी कार में बैठाकर पवन को चिड़िया मोड़ ले गया और पवन को शराब पिलाई और जब पवन नशे में हो गया, तब चाकू से गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इस पर साल्हावास थाने में केस दर्ज किया गया था।

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