हरियाणा

पानी की बर्बादी करने पर निगम ठोकेगा भारी भरकम जुर्माना

Admindelhi1
18 May 2024 5:23 AM GMT
पानी की बर्बादी करने पर निगम ठोकेगा भारी भरकम जुर्माना
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जीएमडीए ने नगर निगम के कार्यकारी अभियंताओं को अपने क्षेत्र में निगरानी के लिए पत्र लिखा

गुरुग्राम: गर्मी के मौसम में मिलेनियम सिटी के निवासियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर भवन निर्माण में पेयजल का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। नगर पालिका ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब इसे रोकने के लिए जीएमडीए ने नगर निगम के कार्यकारी अभियंताओं को अपने क्षेत्र में निगरानी के लिए पत्र लिखा है। साथ ही कनेक्शन काटने और निर्माण में पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना जैसी कार्रवाई करने को कहा गया है.

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के बसई और चंदू बुढेरा स्थित जल उपचार संयंत्रों से अधिकतम 600 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा सकती है। शहर में पानी की मांग करीब 675 एमएलडी है। मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को नगर निगम अपने 600 बोरवेलों के माध्यम से पाटता है। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही पानी की मांग बढ़ जाती है। पिछले कई दिनों से जीएमडीए को सेक्टर-4, 14, 21, 22, 23, 46, डीएलएफ फेज-2, 3, ओल्ड गुरुग्राम और अन्य इलाकों से पीने के पानी की कमी की शिकायतें मिल रही थीं।

जीएमडीए ने सर्वे कराया तो सामने आया कि इमारतों के निर्माण में बड़े पैमाने पर पीने के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीएमडी ने निर्माण में पीने योग्य पानी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने के संबंध में नगर पालिका के नौ कार्यकारी इंजीनियरों को पत्र लिखा है। इसमें पीने का पानी बर्बाद करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ एचएससी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का भी आह्वान किया गया है।

एसटीपी से पानी लें: निर्माण संबंधी कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। भवन निर्माण के लिए यहां से पानी लिया जा सकता है। इसके अलावा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के स्रोत से भी पानी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी निर्माण कार्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी के इस्तेमाल का आदेश दिया है.

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