रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में करीब 6 साल पहले गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करने वाले 2 दोषियों को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) विनीत सपड़ा की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है।
स्वास्थ्य विभाग और रेवाड़ी पुलिस ने राजस्थान के जिला झुंझुनू में भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़ करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से अदालत में ठोस पैरवी की गई।
6 साल पहले की गई थी रेड
मिली जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई 2017 को रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग को शहर में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले दलाल के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। डॉ. विजय प्रकाश और डॉ. भंवर सिंह की अगुवाई में एक टीम गठित की गई थी।
आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भी गठित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सचिन नाम के व्यक्ति से संपर्क किया था, जिसने भ्रूण लिंग जांच की ऐवज में 11 हजार रुपए की डिमांड की।