गुडगाँव न्यूज़: सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सोसाइटी निवासियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में लोगों को फ्लैट के बदले फ्लैट दिए जाने और असुरक्षित टावरों का दोबारा निर्माण कराए जाने की बात रखी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी.
चिंटल सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि डी टावर के फ्लैट का मुआवजा देने के लिए बिल्डर को मुआवजे का प्रस्ताव देने के आदेश दिए गए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है. सुनवाई भी कोर्ट में आखिरी चरण चल रही है. लोगों की शुरू से की मांग है कि फ्लैट के बदले फ्लैट दिया जाए और टावरों को तोड़कर दोबारा से निर्माण करने की मांग करते आ रहे हैं.
गौरतलब है कि 10 फरवरी 2022 को चिंटल सोसाइटी के डी टावर के छठे फ्लोर की छत का एक हिस्सा नीचे के हिस्से को तोड़ते हुए पहली मंजिला पर गिरा था. इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी.