हरियाणा

नूंह हिंसा पर सुनवाई करेंगे HC के चीफ जस्टिस

Admin Delhi 1
12 Aug 2023 4:15 AM GMT
नूंह हिंसा पर सुनवाई करेंगे HC के चीफ जस्टिस
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गुडगाँव: हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एडिशनल एजी दीपक सबरवाल पेश हुए. उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नूंह में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वह नियमों के तहत की गई. हाईकोर्ट ने उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था.

उन्होंने कहा कि सरकार नूंह और गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखेगी. बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया।

जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया

सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा गया है. एडिशनल एजी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को चीफ जस्टिस के सामने हो सकती है. जहां जवाब दाखिल किया जाएगा.

अफसरों से मांगा गया शपथ पत्र

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा से जुड़े अधिकारियों से हलफनामा मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि नूंह हिंसा के दो हफ्ते बाद गुरुग्राम और मेवात में कितनी इमारतें गिराई गई हैं. साथ ही यह भी पूछा है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई से पहले इस मामले में किसी को नोटिस जारी किया गया था या नहीं?

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