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Haryana के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए

Mohammed Raziq
16 Sept 2025 2:36 PM IST
Haryana के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए
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हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास ने आज राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए।
श्रीनिवास ने द ट्रिब्यून को बताया, "भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण को लागू करने के निर्देश दिए गए।"
उन्होंने कहा कि राज्य को प्रारंभिक कार्य करने के लिए कहा गया है, हालाँकि चुनाव आयोग द्वारा अभी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ 20 अक्टूबर तक हरियाणा की वर्तमान मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2002 की मतदाता सूची से करेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज है, तो उसे कोई दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रीनिवास ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि जिन स्थानों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पद रिक्त हैं, वहाँ शीघ्र नियुक्तियाँ की जाएँ और उनके पहचान पत्र जारी किए जाएँ, ताकि नई मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, एसआईआर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर के संबंध में ये निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ईआरओ) से कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा, "एसआईआर के संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ 20 अक्टूबर तक हरियाणा की वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज है, तो उसे कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।"
श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, "बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर नई मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र भरेंगे। इसके लिए, मतदाता को प्रपत्र की दो प्रतियाँ भरने के लिए दी जाएँगी। इनमें से एक प्रति मतदाता के पास रहेगी और दूसरी प्रति बीएलओ नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए ले जाएगा।"
उन्होंने कहा, "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण अधिकतम 1,200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। यदि 1,200 से अधिक मतदाता हैं, तो एक नया मतदान केंद्र बनाया जाए।" उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले में स्थित सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएँ और सभी से बूथ स्तरीय एजेंटों की सूची प्राप्त की जाए। इसके अलावा, गणना पत्रों की छपाई और बीएलओ को उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए वर्ष 2002 की मतदाता सूचियाँ और वर्ष 2024 की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियाँ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं, मतदाता बनने के पात्र युवाओं और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे राज्य की त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए किए जा रहे एसआईआर में अपना सहयोग प्रदान करें।
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