हरियाणा
HARYANA इंस्पेक्टर और दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
SANTOSI TANDI
12 July 2024 9:04 AM GMT
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हरियाणा HARYANA : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो अन्य के खिलाफ चंडीगढ़ की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी इंस्पेक्टर बलवंत सिंह 23 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार होने के समय यमुनानगर के साइबर क्राइम थाने में एसएचओ के पद पर तैनात थे। अन्य आरोपी हरपाल सिंह और जैनेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने कथित तौर पर इंस्पेक्टर की ओर से रिश्वत की रकम ली थी। सीबीआई ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी सुखजीत सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। सुखजीत ने सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 23-सी में उनकी एक ज्वैलरी की दुकान है और बलवंत ने उनसे एक मामले में उन्हें फंसाए न जाने के एवज में 40 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मांगी, जिसकी वह जांच कर रहे हैं। सुखजीत ने बताया कि 29 मार्च 2024 को इंस्पेक्टर उनकी दुकान पर आया और मोहाली के ज्वैलर विक्रमजीत सिंह के बारे में पूछताछ की, जिसके साथ उसके कारोबारी संबंध थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक महिला और विक्रमजीत को हिरासत में लिया है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सुखजीत को 40 लाख रुपये दिए थे।
आरोपों से इनकार करते हुए सुखजीत ने इंस्पेक्टर को कुछ दस्तावेज दिखाए, जिससे साबित होता है कि विक्रमजीत ने ही उनसे 26 लाख रुपये लिए थे।
इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर सुखजीत को धमकाते हुए कहा कि वह जांच अधिकारी है और अगर उसकी 40 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं हुई तो वह उसे फंसा देगा। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। सीबीआई ने आरोपपत्र में दावा किया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि रिश्वत की मांग की गई थी।
बातचीत के बाद मांग घटाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। सीबीआई के अधिकारियों ने हरपाल और जैनेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जो इंस्पेक्टर के कहने पर पैसे लेने ज्वैलरी की दुकान पर पहुंचे थे। बलवंत एक अमेरिकी नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ करोड़ों रुपये की ठगी की है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो अन्य के खिलाफ चंडीगढ़ की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी इंस्पेक्टर बलवंत सिंह 23 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार होने के समय यमुनानगर के साइबर क्राइम थाने में एसएचओ के पद पर तैनात थे।
अन्य आरोपी हरपाल सिंह और जैनेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने कथित तौर पर इंस्पेक्टर की ओर से रिश्वत की रकम ली थी। सीबीआई ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी सुखजीत सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। सुखजीत ने सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 23-सी में उनकी एक ज्वैलरी की दुकान है और बलवंत ने उनसे एक मामले में उन्हें फंसाए न जाने के एवज में 40 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मांगी, जिसकी वह जांच कर रहे हैं। सुखजीत ने बताया कि 29 मार्च 2024 को इंस्पेक्टर उनकी दुकान पर आया और मोहाली के ज्वैलर विक्रमजीत सिंह के बारे में पूछताछ की, जिसके साथ उसके कारोबारी संबंध थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक महिला और विक्रमजीत को हिरासत में लिया है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सुखजीत को 40 लाख रुपये दिए थे।
आरोपों से इनकार करते हुए सुखजीत ने इंस्पेक्टर को कुछ दस्तावेज दिखाए, जिससे साबित होता है कि विक्रमजीत ने ही उनसे 26 लाख रुपये लिए थे।
इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर सुखजीत को धमकाते हुए कहा कि वह जांच अधिकारी है और अगर उसकी 40 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं हुई तो वह उसे फंसा देगा। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। सीबीआई ने आरोपपत्र में दावा किया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि रिश्वत की मांग की गई थी।
बातचीत के बाद मांग घटाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। सीबीआई के अधिकारियों ने हरपाल और जैनेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जो इंस्पेक्टर के कहने पर पैसे लेने ज्वैलरी की दुकान पर पहुंचे थे। बलवंत एक अमेरिकी नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ करोड़ों रुपये की ठगी की है।
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