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Haryana हरियाणा: महीनों तक इनकार करने के बाद, हरियाणा ने आखिरकार 2011 से राजस्थान सीमा पर नूंह के रावा गांव में अपने क्षेत्र में अवैध खनन की बात स्वीकार कर ली है और छह खनन अधिकारियों को चार्जशीट किया है। हालांकि यह क्षेत्र हरियाणा के राजस्व क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन राजस्थान के लीजधारक यहां अवैध खनन कर रहे थे।चार्जशीट किए गए अधिकारियों में सहायक खनन अधिकारी आरएस ठाकरान और खनन अधिकारी भूपेंद्र सिंह, बीडी यादव, राजेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार और अनिल अटवाल शामिल हैं।
दिसंबर 2024 में, द ट्रिब्यून ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे राजस्थान के खनन माफिया ने अंतर-राज्यीय सीमा पर एक पहाड़ी को विस्फोट कर उड़ा दिया था। सूत्रों ने बताया कि दोनों राज्यों ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र की लड़ाई के कारण कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।आयुक्त और सचिव, खान और भूविज्ञान, टीएल सत्य प्रकाश ने क्षेत्र में भू-स्थानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण में पाया गया कि हरियाणा की करीब 25 एकड़ जमीन का इस्तेमाल राजस्थान के लीजधारकों द्वारा अवैध खनन के लिए किया जा रहा है।
हालांकि सत्य प्काश और खनन महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जंगल में सीमाएं बहुत स्पष्ट नहीं हैं और हमें हमेशा से पता था कि हमारी राजस्व भूमि का इस्तेमाल राजस्थान के लोग कर रहे हैं।" राजस्थान में लीज पर लिए गए खननकर्ताओं ने हरियाणा में पड़ने वाली पहाड़ियों पर अवैध खनन किया। फील्ड अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद लीं और उन्हें चार्जशीट किया गया है," उन्होंने कहा।
“अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, हरियाणा Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह जिले में अवैध खनन मामले में खनन विभाग के छह अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने मामले में संलिप्त पाए गए पंचायत और वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बयान में कहा गया है कि नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका तहसील के रावा गांव में नवंबर 2011 से जनवरी 2025 के बीच खनन पट्टे में अनुमत सीमा से अधिक खनन सामग्री निकालने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने विस्तृत जांच की और पाया कि वास्तव में अवैध खनन हुआ था। मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग के छह अधिकारियों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम के नियम 7 के तहत आरोप पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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