हरियाणा

Chandigarh: दो साल पुराने झपटमारी के मामले में दो आरोपी बरी

Payal
3 Oct 2024 10:36 AM GMT
Chandigarh: दो साल पुराने झपटमारी के मामले में दो आरोपी बरी
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत Local court ने स्नैचिंग के एक मामले में गिरफ्तार दो व्यक्तियों हरबंस सिंह और काका सिंह को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने महिला वर्षा की शिकायत पर आईपीसी की धारा 379-ए और 411 सहपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया था। उसने बताया कि 12 जुलाई 2022 को वह अपनी सहेली के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 29-बी में घूमने गई थी।
उसने बताया कि अचानक दो लड़के पैदल आए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। आरोपियों के अधिवक्ता स्वराज अरोड़ा और मोहक अरोड़ा ने दलील दी कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता आरोपियों की पहचान करने में विफल रहा। इसके अलावा, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।
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