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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश Special Judge ने तीन साल पहले दुष्कर्म के मामले में आरोपी मलेरकोटला निवासी 22 वर्षीय मनजोत बावा को बरी कर दिया है। पुलिस ने 3 अगस्त 2021 को मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी के संपर्क में आई। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए और एक-दूसरे से मिलने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। उसने दावा किया कि आरोपी ने उससे शादी का झूठा वादा किया और अक्सर उसकी तस्वीरें खींचता और वीडियो बनाता था। उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और यह कहकर उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया कि उसके पास उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो हैं। बाद में उसने उससे पैसे भी मांगने शुरू कर दिए। उसने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके दोस्त उसके घर आए और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उन्होंने उसकी मां और भाई को भी पीटा। उसने आगे कहा कि आरोपी ने उसका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और वहां उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर दिए। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के वकील एसएस राणा ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाला कोई अन्य साक्ष्य नहीं था। दलीलें सुनने के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया।
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Payal
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