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Chandigarh: हरियाणा में न्याय प्रणाली में सुधार, मामूली अपराधों पर सजा होगी हल्की

Admindelhi1
13 Oct 2025 10:25 AM IST
Chandigarh: हरियाणा में न्याय प्रणाली में सुधार, मामूली अपराधों पर सजा होगी हल्की
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चंडीगढ़: हरियाणा में अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी। पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड की बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश-2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

नए अध्यादेश से 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आरोपित को आपराधिक दंड नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही जन विश्वास अधिनियम-2023 के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर चुकी है।

हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश-2025 को चौथे मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान एक प्रमुख कार्य सूची के रूप में पहचाना गया। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा समन्वित चल रहे अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन-मुक्ति (सीआरडी) अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों की भागीदारी के साथ हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कई बैठकों के बाद इस ऐतिहासिक सुधार को अंतिम रूप दिया गया।

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