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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके कार्यकाल में तीन महीने का और विस्तार कर दिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 जून, 2026 (3 माह) तक अथवा सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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