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Chandigarh चंडीगढ़: यहां की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट fast track special courts ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है और दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट कल सजा सुनाएगी। पुलिस ने नाबालिग लड़की की शिकायत पर 30 मार्च 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) और 506 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि वह एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसने उसके घर पर और बाद में हरियाणा में कई बार अलग-अलग जगहों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो आरोपी उसे छोड़कर चला गया।
4 दिसंबर 2021 को उसने दाई की मदद से बच्चे को जन्म दिया। मामले की जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया। अपने बयान में लड़की ने आरोप लगाया कि अपराध में दो अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया। आरोपियों के वकील रमन सिहाग ने दलील दी कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं, सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी करार दिया और अन्य दो को बरी कर दिया। अदालत 6 मार्च को सजा सुनाएगी।
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