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Chandigarh चंडीगढ़: हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की बहुमंजिला इकाइयों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को बड़ी राहत देते हुए यूटी एस्टेट ऑफिस ने उन्हें अपने ब्लॉक में लिफ्ट लगाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को लिखे पत्र में यूटी एस्टेट ऑफिस ने कहा कि आवंटियों को लिफ्ट लगाने की अनुमति है, बशर्ते कि डिजाइन को चंडीगढ़ प्रशासन के पैनल में शामिल किसी निजी आर्किटेक्ट द्वारा मैन्युअल रूप से मंजूरी दी गई हो। डिजाइन की मंजूरी लेने से पहले, आवंटियों को सीएचबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा।
एनओसी जारी करने से पहले, प्रशासन ब्लॉक में सभी आवंटियों को 15 दिन का नोटिस देगा, ताकि अगर वे लिफ्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इसमें शामिल होने और लागत में समान रूप से योगदान करने का अवसर मिले। "ब्लॉक" शब्द का तात्पर्य एक सामान्य सीढ़ी से जुड़ी सभी आवासीय इकाइयों से है। एस्टेट ऑफिस ने कहा कि यह आदेश केवल सीएचबी द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों और फ्लैटों पर लागू होता है और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं बताया जा सकता है।
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