
चंडीगढ़: हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने लाइसेंस और चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) मामलों की आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। निदेशक अमित खत्री के आदेशानुसार, 10 नवंबर 2017 की नीति के तहत अब केवल निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे।
नए आदेश के तहत आवेदन विंडो सालभर निर्धारित अंतराल पर खुलेंगी। जिन मामलों में क्षेत्रफल या लाइसेंस/अनुमतियों की संख्या पर सीमा तय है, उन्हीं के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
इस दौरान विभाग की आईटी शाखा को पोर्टल पर विंडो खोलने और समय पर बंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने डायरी शाखा को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के बाहर किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार न किया जाए। विंडो खुलने के लिए पूरा शेड्यूल तय किया है।
जनवरी-फरवरी में विंडो पहली से 15 जनवरी तक, फिर पहली मार्च से 15 मार्च तक, पहली मई से 15 मई तक, पहली जुलाई से 15 जुलाई तक, पहली सितंबर से 15 सितंबर तक और पहली नवंबर से 15 नवंबर तक विंडो ओपन रहेगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से निवेशकों और आवेदकों को निश्चित समय मिलेगा, अनिश्चितता खत्म होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी।





