Chandigarh: सात दिनों की अवधि के भीतर बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश
चंडीगढ़: अब यूटी बिजली विभाग को बिजली कनेक्शन जारी करने में देरी के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने बिजली विभाग को नए कनेक्शन के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार 16 दिन की बजाय सभी मामलों में आवेदन पूरा होने के सात दिनों की अवधि के भीतर बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, आयोग ने यह शर्त भी लागू की है कि "यदि विभाग सात दिनों की समय सीमा के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं देना होगा।" जेईआरसी ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में भी राहत दी है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100 किलोवाट से 150 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन मौजूदा नियमों के अनुसार हाई टेंशन (एचटी) आपूर्ति के बजाय लो टेंशन (एलटी) थ्री-फेज आपूर्ति पर दिए जा सकेंगे।
आयोग ने आपूर्ति संहिता, 2018 में तीसरे संशोधन में ये निर्देश जारी किए हैं, जिसे हाल ही में भारतीय नागरिक मंच (ICF) द्वारा 24 जून को आयोजित ‘सार्वजनिक सुनवाई’ के दौरान उठाई गई बार-बार आपत्तियों के बाद अधिसूचित किया गया है। फोरम के अध्यक्ष एसके नायर ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि बिजली कनेक्शन मिलने में देरी हो रही थी। उन्होंने कहा, “जेईआरसी ने अब चंडीगढ़ के उपभोक्ताओं के हितों में आवश्यक संशोधन किए हैं।”