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Chandigarh,चंडीगढ़: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वंचित लोगों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, नए डिपो खोले जाएं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो धारक का एकाधिकार न हो। शर्मा ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य में 20 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया था, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) लाभार्थियों को शामिल किया गया था। राज्य में 2.92 लाख अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और 43.33 लाख बीपीएल कार्ड हैं। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, राज्य को वर्तमान में प्रति माह 98,000 मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता है, जिसमें भारत सरकार 66,250 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित करती है और शेष 31,000 मीट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार अपने खर्च पर वहन करती है। बैठक में यह भी बताया गया कि 2023-24 खरीफ सीजन के दौरान, हरियाणा ने केंद्रीय भंडारण में 58.94 लाख मीट्रिक टन धान और रबी सीजन के दौरान 69.06 लाख मीट्रिक टन गेहूं का योगदान दिया।
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Payal
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