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Chandigarh: हरियाणा सरकार ने शामलात भूमि नियमों में किया बड़ा बदलाव

Admindelhi1
13 Oct 2025 1:22 PM IST
Chandigarh: हरियाणा सरकार ने शामलात भूमि नियमों में किया बड़ा बदलाव
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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। बैठक में नियम 6 (2) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली ग्राम शामलात भूमि में से 4 प्रतिशत भूमि अब बेंचमार्क विकलांगता (60 प्रतिशत या उससे अधिक) वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी।

इसके साथ ही नियम 6 (2ए) में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से 20 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी। यह भूमि 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दी जाएगी, जो कुछ शर्तों और नियमों के अधीन होगी।

कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों की भूमि उपयोग योजना (Land Use Plan) तैयार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि की योजना बना सकेंगी, जबकि पहले यह सीमा 100 एकड़ थी। यदि पंचायत समिति या जिला परिषद समयसीमा में योजना को मंजूरी नहीं देती या असहमति व्यक्त करती है, तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार से निर्णय हेतु आवेदन कर सकेगी। इन फैसलों का उद्देश्य दिव्यांगजनों, गौ संरक्षण, और ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को और गति मिल सकेगी।

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