बहस सुनने के पश्चात सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अभिमन्यु राजपूत ने चुनाव कराने की अनुमति दी, लेकिन एसोसिएशन को परिणाम घोषित करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित चुनाव कराने में प्रतिवादियों ने लागू उपनियम के तहत नियमों का पालन किया है या नहीं, इस पर मुकदमे के इस प्रारंभिक चरण में निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके मद्देनजर प्रतिवादी 30 जून को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित चुनाव करा सकते हैं, हालांकि, अंतरिम आवेदन के निर्णय या अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारी अगले निर्देश तक पद पर बने रहेंगे। चंडीगढ़ मैनेजमेंट एसोसिएशन (CMA) की स्थापना 1966 में व्यावसायिक प्रबंधन के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी और यह अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन (AIMA) से संबद्ध है।