हरियाणा

Chandigarh: दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 15.48 लाख रुपये का मुआवजा

Ratna Netam
5 Aug 2025 7:28 PM IST
Chandigarh: दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 15.48 लाख रुपये का मुआवजा
x
Chandigarh.चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी, ट्रक मालिक और ट्रक चालक को तीन साल पहले एक दुर्घटना में मारे गए 20 वर्षीय रवि कुमार के माता-पिता को 15.48 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। बद्दी निवासी रवि कुमार की माँ मीना देवी और पिता मुकेश ने दावा याचिका दायर की थी। 11 अगस्त, 2022 को उनका बेटा रवि कुमार बाइक पर पीछे बैठा था, तभी हरिपुर संडोली सब्जी मंडी के पास एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दावेदारों ने बताया कि 20 वर्षीय रवि कुमार दिहाड़ी मजदूर था और 20,000 रुपये प्रति माह कमाता था। बीमा कंपनी, ट्रक मालिक और चालक ने दावा किया कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई।
Next Story