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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय नगर निगम के अग्नि सुरक्षा विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र, फेज II में एक फर्म को एक और अग्नि सुरक्षा सलाह-सह-नोटिस जारी किया है, जहां 24 जून को आग लगने की घटना की सूचना मिली थी। विभाग ने बताया कि पिछले साल 25 जुलाई और 6 अक्टूबर को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। फर्म को एक बार फिर 30 दिनों के भीतर अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने और मानदंडों के अनुसार जीवन सुरक्षा व्यवस्था करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन Online Application करने के लिए कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्र, फेज II के फायर स्टेशन के स्टेशन फायर ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "इस बीच, यदि अग्निशमन और सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो आपको किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यूटी में लागू अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।" अग्निशमन विंग के एक अधिकारी ने कहा, "आग की घटना के बाद, हमने एक प्रारंभिक निरीक्षण किया और कुछ अग्नि सुरक्षा उल्लंघन पाए, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया।"
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Payal
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