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Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने 15 जुलाई तक वर्षा जल संचयन ढांचे की स्थापना न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह Vinay Pratap Singh ने संपदा अधिकारी की हैसियत से कहा कि एक कनाल और उससे अधिक के आवासीय भूखंड, आवासीय समूह आवास भवन, होटल, मल्टीप्लेक्स/मॉल, वाणिज्यिक इकाइयां (औद्योगिक स्थलों से परिवर्तित), बैंक्वेट हॉल/मैरिज पैलेस, बल्क बिल्डिंग-मटेरियल भवन, लकड़ी स्थल, शैक्षणिक/अकादमिक संस्थान, छात्रावास, मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित थिएटर, एक कनाल से अधिक के औद्योगिक भूखंड, डिस्पेंसरी, अस्पताल, सांस्कृतिक और गैर-शैक्षणिक संस्थागत स्थल, धार्मिक स्थल, आईटी पार्क में भवन आदि को 15 जुलाई से पहले वर्षा जल संचयन का निर्माण, मरम्मत या जीर्णोद्धार करवाना आवश्यक है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि संपदा कार्यालय द्वारा 15 जुलाई के बाद निरीक्षण किया जाएगा और बिना कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली के पाए जाने वाले भवनों पर चंडीगढ़ भवन नियम, 2007 के तहत चंडीगढ़ भवन नियम (शहरी ), 2017 के उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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Payal
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