हरियाणा

Chandigarh: सबूतों की श्रृंखला अधूरी, ड्रग मामले में व्यक्ति बरी

Payal
29 Jun 2024 9:00 AM GMT
Chandigarh: सबूतों की श्रृंखला अधूरी, ड्रग मामले में व्यक्ति बरी
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Chandigarh,चंडीगढ़: साक्ष्यों की कड़ी को स्थापित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है और कड़ी में एक भी दोष/टूटना अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना देता है। यह देखते हुए स्थानीय अदालत ने पांच साल पहले नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बुड़ैल गांव के राजिंदर कुमार उर्फ ​​मोहिंदर सिंह को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने 4 जून, 2019 को सेक्टर 45 मंडी ग्राउंड के पास से 10 ग्राम हेरोइन के साथ राजिंदर को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अदालत ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत आरोप तय किए, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने का दावा किया। सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सक्षम है। गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया।
आरोपी के वकील दीक्षित अरोड़ा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जांच एजेंसी के लिए आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी शुरू करने से पहले उसे नोटिस देना अनिवार्य था, जिसका एजेंसी ने पालन नहीं किया। आरोपी से कथित हेरोइन सार्वजनिक स्थान से बरामद की गई थी, लेकिन जांच अधिकारी के पास कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। अरोड़ा ने यह भी तर्क दिया कि सीएफएसएल को भेजे गए ड्रग्स के नमूने इसलिए वापस आ गए क्योंकि आरोपी का नाम गलत तरीके से राजिंदर सिंह लिखा गया था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दूसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने नमूने किसने लिए। अदालत ने पाया कि स्वतंत्र गवाहों को शामिल करने के लिए कोई प्रयास किए जाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दूसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने नमूने किसने खरीदे। यहां तक ​​कि पुलिस रजिस्टर में भी यह जानकारी नहीं थी कि नमूने और केस प्रॉपर्टी किसके माध्यम से भेजी गई थी। यह साक्ष्य की एक गुमशुदगी के बराबर है। साक्ष्य की कड़ियों की श्रृंखला को स्थापित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। साक्ष्य की कड़ियों की श्रृंखला में एक भी दोष/टूट होने पर अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है। इसे देखते हुए, आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।
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