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Chandigarh: 9,590 मामलों का समझौते से निपटारा, हरियाणा की बड़ी उपलब्धि

Admindelhi1
20 July 2026 9:56 AM IST
Chandigarh: 9,590 मामलों का समझौते से निपटारा, हरियाणा की बड़ी उपलब्धि
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"हरियाणा में लोक अदालतों से हजारों मामलों का निपटारा"

चंडीगढ़: लोगों को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय दिलाने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक सिबल ने एक अनूठी पहल की है। जिसके तहत 18 जुलाई को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत सभी जिलों में एक साथ विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें 9,590 मामलों का निपटारा किया गया।

सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि प्राधिकरण द्वारा यह विशेष पहल से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के प्रति हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। इन समझौतों से लंबे समय से लंबित मामलों का त्वरित समाधान संभव हुआ, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचने, काफी समय और खर्च बचाने और आपसी सहमति से स्वीकार्य समाधानों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने में मदद मिली। विशेष लोक अदालतों के दौरान 97,29,66,109 रुपये की राशि का निपटारा किया गया, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में लोक अदालत तंत्र की प्रभावशीलता को उजागर करता है।

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