हरियाणा

सब इंस्पेक्टर मंजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 385 व भ्रष्टाचार अधिनियम 13 व 7 के तहत केस दर्ज, पढ़े पूरी खबर

Shiddhant Shriwas
19 Feb 2022 1:20 PM GMT
सब इंस्पेक्टर मंजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 385 व भ्रष्टाचार अधिनियम 13 व 7 के तहत केस दर्ज, पढ़े पूरी खबर
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फाइल फोटो 

पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

जनता से रिस्ता वेबडेस्क: रोहतक। धोखाधड़ी के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे लेने का मामला सामने आया है। वीरवार को देर रात आर्य नगर थाने में सब इंस्पेक्टर मंजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 385 व भ्रष्टाचार अधिनियम 13 व 7 के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक समरगोपालपुर निवासी मनोज ने दी शिकायत में बताया कि सांपला थाने में उसे व उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का फर्जी मामला दर्ज किया गया था। 4 अगस्त 2014 को आरोपी सब इंस्पेक्टर मंजीत ने उसकी मां को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जब भी वह तारीख पर जाता, आरोपी उसे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगता। उससे एक बार 30 हजार रुपये लिए। फिर 70 हजार रुपये मांगने लगा। बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो चक्की पीसेगा। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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