अवैध मकान पर बुलडोजर चला, बिना अनुमति निर्माण पर होगी कार्रवाई
गुडगाँव न्यूज़: आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में स्थित सुखराली एंक्लेव में नगर निगम द्वारा अवैध रूप से बने एक तीन मंजिला अवैध भवन को जमींदोज कर दिया गया. यहां पर अवैध रूप से 30 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सहित सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा. निगम की टीम ने पूरी अवैध तीन मंजिला इस इमारत को धराशायी कर दिया है.
बता दें कि 11 मई को नगर निगम की टीम द्वारा सुखराली इंकलेव सहित आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के दौरान यहां पर एक बड़े भवन में लगभग 30 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था. निगमायुक्त पीसी मीणा द्वारा इस प्रकार के निर्माणों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित व चार्जशीट कर दिया गया और संबंधित संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए गए थे कि वह अपनी निगरानी में इस तीन मंजिला भवन को पूरी तरह से तुड़वाएं.
निगमायुक्त के निर्देशों की पालना में संयुक्त आयुक्त-2 विजय यादव के नेतृत्व में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारियों की टीम जेसीबी सहित तोड़फोड़ के काम में आने वाली अन्य मशीनरी व पुलिस बल लेकर सुखराली इंकलेव पहुंची और अवैध निर्माणाधीन भवन को धराशायी करने की कार्रवाई की. किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस दौरान किसी ने विरोध नहीं किया.
नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. इसके तहत अवैध निर्माणों को तोड़ने के साथ ही संबंधित भवन मालिक के खिलाफ विभिन्न नियमों के तहत संबंधित थानों में मामला भी दर्ज करवाया जाएगा. इसके साथ ही अवैध भवन की रजिस्ट्री आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी और बिजली, सीवरेज व पानी के कनेक्शन भी नहीं दिए जाएंगे. नगर निगम द्वारा आमजन को बार-बार आगाह किया जा रहा है कि वह आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे सहित अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट, मकान, दुकान आदि की खरीद-फरोख्त ना करें. आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर पाबंदी लगाई हुई है.