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बिल्डर बिजली का बढ़ा शुल्क लौटाएगा

Admin Delhi 1
21 April 2023 11:51 AM GMT
बिल्डर बिजली का बढ़ा शुल्क लौटाएगा
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फरीदाबाद न्यूज़: हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने बीपीटीपी बिल्डर को पार्क फ्लोर-दो सोसाइटी के निवासियों से बिजली बिल के नाम पर नियामक आयोग के नियमों के खिलाफ ज्यादा वसूले गए बिजली शुल्क को लौटाने का आदेश दिया है.

बिल्डर को इस आदेश को एक माह में पूरा करना होगा. वर्ष 2020 से बिल्डर और सोसाइटीवासियों के बीच यह मामला चल रहा था. अब हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है.

बिल्डर से उनका पक्ष लेने के लिए उनके प्रतिनिधि को फोन और व्हाट्सऐप पर मैसेज भी किए गए. लेकिन खबर लिखे जाने तक बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं दिया. हरियाणा विद्युत नियामक आयोग सात जून को इस मामले की सुनवाई करेगा.

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-76 में पार्क फ्लोर-दो सोसाइटी है. इस सोसाइटी में 672 परिवार रह रहे हैं. सोसाइटी निवासी आरपी उनियाल, उपकार सिंह, जेबी सैनी,कर्मवीर सिंह, पीएन भट्ट, टीआर गुप्ता, श्रीनिवास राव और ओमप्रकाश वर्मा का आरोप था कि बिल्डर ने बिजली उपभोक्ताओं से बिजली के सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेने में लापरवाही बरती. यहां पर पांच एमवीए का कनेक्शन लिया जाना था.

छह हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा

सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के प्रधान एवं अधिवक्ता आरपी उनियाल बताते हैं कि यदि बिल्डर आदेश की पालना में लापरवाही बरतेगा तो छह हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा. वहीं एक लाख का जुर्माना अतिरिक्त होगा. यह फैसला लागू नहीं हुआ तो बिल्डर के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे.

दो-तीन महीने में सोसाइटी के लिए स्विचिंग स्टेशन बन जाएगा. जहां तक ज्यादा बिजली बिल का मसला है तो बिजली निगम सोसाइटी के मीटर में सॉफ्टवेयर लगवाएगा. ताकि बिल्डर ज्यादा बिजली बिल की वसूली न कर सके.

-नरेश कुमार कक्कड़, अधीक्षण अभियंता, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

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