हरियाणा

Haryana में शामलात जमीन अध्यादेश को मंजूरी

Kiran
23 Jun 2026 10:43 AM IST
Haryana में शामलात जमीन अध्यादेश को मंजूरी
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हरयाणा Haryana कैबिनेट ने सोमवार को 'हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) ऑर्डिनेंस, 2026' को मंज़ूरी दी। यह ऑर्डिनेंस 'हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961' में बदलाव करता है ताकि 'शामलात देह' ज़मीन की बिक्री से जुड़े पेंडिंग मामलों का निपटारा तेज़ी से हो सके।

मौजूदा नियमों के तहत, विकास और पंचायत विभाग के डायरेक्टर को उन योग्य आवेदकों को 'शामलात देह' ज़मीन बेचने की मंज़ूरी देने का अधिकार था, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी ज़मीन पर घर बनाए थे। क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग हैं, इसलिए कैबिनेट ने मामलों के तेज़ी से निपटारे और समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए मंज़ूरी देने का यह अधिकार संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को सौंप दिया है। कैबिनेट ने 'हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2026' को भी मंज़ूरी दी, जिसके तहत शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पाँच से बढ़ाकर सात कर दी गई है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024' को अपनाया। यह अधिनियम छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) को बढ़ावा देता है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करता है। साथ ही, कैबिनेट ने 'हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007' में संशोधनों को मंज़ूरी दी, जिसके तहत ज़िला जजों के वेतनमान में बदलाव किया गया और सिलेक्शन ग्रेड के लिए नए नियम लागू किए गए।

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