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Haryana के सभी निजी स्कूलों को आरटीई अधिनियम का पालन करना होगा शिक्षा मंत्री

Mohammed Raziq
13 April 2025 1:25 PM IST
Haryana के सभी निजी स्कूलों को आरटीई अधिनियम का पालन करना होगा शिक्षा मंत्री
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हरियाणा Haryana : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि राज्य के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का पालन करना होगा। सभी स्कूलों को अब केवल नए लॉन्च किए गए 'उज्ज्वल पोर्टल' के माध्यम से ही छात्रों के आवेदन स्वीकार करने होंगे, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है। ढांडा ने कहा कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुपालन में, सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को उक्त अधिनियम के तहत वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा 1/प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को अपने स्कूलों में कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या सही-सही घोषित करने के लिए सूचित किया गया है। स्कूल ने पहले 25 प्रतिशत सीट घोषणा की जानकारी दी हो या नहीं, उन्हें अब 'उज्ज्वल पोर्टल' के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने होंगे। अभिभावक अपने निवास के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूलों के लिए
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को 25 प्रतिशत से अधिक सीटों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म प्राप्त होते हैं, तो जिला स्तरीय समिति या अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा। स्कूलों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सभी अद्यतन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसके अलावा अभिभावकों को अपने बच्चे के दाखिले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सीधे स्कूल में जमा करवाने होंगे। किसी भी तरह के मुकदमे के लिए संबंधित जिला स्तरीय समिति जिम्मेदार होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी एवं अनुमोदित ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के 'गरीबी रेखा से नीचे' की नवीनतम सूची में आने वाले परिवारों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, एचआईवी पीड़ित बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और विधवाओं के बच्चे भी इस योजना में शामिल हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत आवेदन 15 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2025 तक जमा करवाए जा सकेंगे। लाभार्थियों के दाखिले की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। यदि कोई सीट खाली रहती है तो प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को 26 अप्रैल से 1 मई के बीच दाखिला दिया जाएगा।
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