
Haryana हरियाणा भर के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम के तहत 21,750 से ज़्यादा बच्चों को सीटें आवंटित की गई हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को 10 दिनों के भीतर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, जिसकी अंतिम तारीख 9 मई तय की गई है। निदेशालय ने निजी स्कूलों, आवेदकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए भी निर्देशों का एक सेट जारी किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाखिले की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो।
RTE के तहत कितने आवेदकों ने दाखिला मांगा था?
RTE के तहत, राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली या शुरुआती कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। स्कूलों द्वारा 60,400 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध कराई गई थीं, जिनके मुकाबले 31,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सत्यापन के बाद, राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 21,752 बच्चों को सीटें आवंटित की गईं। कुल सीटों में से 10,880 सीटें नर्सरी में, 1,280 से ज़्यादा LKG में, 1,900 से ज़्यादा UKG में और 7,680 सीटें पहली कक्षा में आवंटित की गईं।
निजी स्कूल संचालकों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?
निदेशालय ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि RTE के माध्यम से छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार ही पूरी की जाए। स्कूलों को दाखिले की प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए और पात्र छात्रों का दाखिला समय पर पूरा करना चाहिए; साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि RTE के तहत आवंटित किसी भी पात्र बच्चे को बिना किसी ठोस कारण के दाखिला देने से मना न किया जाए। स्कूल-स्तरीय समितियां दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी और यह जांचेंगी कि वे सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। इन शर्तों में यह शामिल है कि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास निवास का वैध प्रमाण होना चाहिए। 'पड़ोस के आधार' (neighbourhood criteria) पर किए गए आवंटन के अनुसार, आवेदक का पता स्कूल से 0-1 किमी या 1-3 किमी की दूरी के भीतर ही होना चाहिए।
RTE के तहत 'पड़ोस के आधार' से जुड़ा मुद्दा क्या है?
हाल ही में, निदेशालय ने RTE के तहत 'पड़ोस के आधार' से संबंधित एक स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें कहा गया था कि निजी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहली कक्षा और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के अंतर्गत, अपने स्कूल से 0 से 1 किमी की दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को दाखिला दें। डायरेक्टरेट के अनुसार, अगर कोई स्कूल 1 से 3 km के दायरे में रहने वाले योग्य बच्चों को 'अपनी मर्ज़ी से' एडमिशन देता है, तो डायरेक्टरेट नियमों के अनुसार रीइम्बर्समेंट (पैसे की वापसी) सुनिश्चित करेगा। इससे पहले, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों ने RTE एडमिशन के तहत 'पड़ोस के दायरे' (neighbourhood criteria) से जुड़े SOP में स्पष्टता की कमी का मुद्दा उठाया था और चेतावनी दी थी कि अगर इस मुद्दे को हल नहीं किया गया, तो वे एडमिशन रोक देंगे।
डायरेक्टरेट ने और क्या निर्देश जारी किए हैं?
डायरेक्टरेट के अनुसार, एडमिशन 'प्रोविज़नल' (अस्थायी) होगा और डॉक्यूमेंट्स के सफल वेरिफिकेशन के बाद ही पक्का माना जाएगा। स्कूलों को बताया गया है कि अगर कोई एडमिशन रद्द किया जाता है, तो स्कूल को डिपार्टमेंट के पोर्टल पर इसका कारण साफ़-साफ़ बताना होगा। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी एडमिशन—चाहे वे स्वीकार किए गए हों या रद्द—उनकी जानकारी पोर्टल पर दी जाए। रद्द किए गए सभी मामलों की जानकारी समीक्षा के लिए 'ब्लॉक-स्तरीय निगरानी समिति' (Block-Level Monitoring Committee) को सौंपी जाएगी। इसके बाद, समिति लागू नियमों के अनुसार शिकायतों का समाधान करेगी। अगर कोई शिकायत पाँच दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो उसे 'प्रथम अपीलीय समिति' (First Appellate Committee) के पास भेजा जाएगा और उसके बाद 'अंतिम अपीलीय प्राधिकरण' (final appellate authority) के पास भेजा जाएगा। इस मामले पर प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने क्या कहा है?
'नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस' (NISA) के अनुसार, बकाया फीस और 'पड़ोस के दायरे' से जुड़े मुद्दे माता-पिता और स्कूल के बीच विवाद का कारण रहे हैं। NISA की माँग है कि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) लागू किया जाए, ताकि छात्र अपनी पसंद के स्कूलों में एडमिशन ले सकें। अलायंस का मानना है कि स्कूल फीस के साथ-साथ, सरकार को छात्रों को यूनिफ़ॉर्म और किताबों के लिए भी वाउचर उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। NISA ने RTE के तहत एडमिशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की भी माँग की है, ताकि अन्य बच्चों के साथ-साथ RTE के तहत एडमिशन पाने वाले छात्र भी अप्रैल से अपना सत्र शुरू कर सकें।





