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Haryana में ACR देरी पर प्रिंसिपलों पर कार्रवाई

Kiran
27 July 2026 9:43 AM IST
Haryana में ACR देरी पर प्रिंसिपलों पर कार्रवाई
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Haryana हरयाणा अब सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सालाना गोपनीय रिपोर्ट (ACR) भरने में देरी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। वे अपने प्रशासनिक कंट्रोल में काम करने वाले किसी भी ऐसे कर्मचारी की ACR में ओवरऑल ग्रेडिंग दर्ज नहीं कर सकते जो उनका रिश्तेदार या परिवार का सदस्य हो। उच्च शिक्षा निदेशालय (DHE) ने शुक्रवार को राज्य भर के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को जारी एक सूचना में यह बात कही है। इसने उन्हें एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए टीचिंग स्टाफ़ की ACR और सेल्फ़-अप्रेज़ल 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि देरी से प्रमोशन और सर्विस में एक्सटेंशन जैसे सर्विस से जुड़े फ़ायदों पर असर पड़ सकता है।

विभाग ने देखा है कि कॉलेज टीचरों की ACR तय समय सीमा के अंदर नहीं भरी जा रही हैं, जिससे प्रशासनिक देरी हो रही है। इसने साफ़ किया है कि सबमिशन की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी और तय समय के अंदर नहीं भरी गई किसी भी ACR को रद्द माना जाएगा। प्रिंसिपलों को यह भी पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि ACR में सभी टीचरों के पूरे एग्ज़ाम रिज़ल्ट का ज़िक्र हो।

एक अधिकारी ने कहा, "ACR कर्मचारियों के परफ़ॉर्मेंस, व्यवहार और ईमानदारी का आकलन करने में अहम भूमिका निभाती हैं और सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, प्रोफ़ेसर ग्रेड, प्रमोशन और सर्विस में एक्सटेंशन जैसे फ़ायदे देते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कई प्रिंसिपल/टीचर ACR जमा करने में देरी करते हैं, जिससे DHE को ये निर्देश जारी करने पड़े।"

प्रिंसिपलों को अपने-अपने कॉलेजों में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की संख्या को सर्टिफ़ाई करने और यह कन्फ़र्म करने का भी निर्देश दिया गया था कि कोई ACR जमा होने के लिए पेंडिंग नहीं है। अगर कोई ACR पेंडिंग रहती है, तो उन्हें ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए पूरी जानकारी के साथ कारण बताने होंगे। अधिकारी ने आगे कहा, "प्रिंसिपल यह भी सर्टिफ़ाई करेंगे कि किसी टीचर के ख़िलाफ़ कोई शिकायत, चार्जशीट, विजिलेंस जांच या क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं। अगर ऐसा है, तो पूरी जानकारी ACR में शामिल की जानी चाहिए। उन्हें टीचरों को उनके सेल्फ़-अप्रेज़ल भरने के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है, अगर उनका किसी विभाग या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होता है।"

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