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Haryana में RTI जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई

Kiran
29 May 2026 10:31 AM IST
Haryana में RTI जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
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Haryana हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट के तहत जानकारी न देने पर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स (SPIOs) पर लगी पेनल्टी को सीधे उनकी सैलरी या पेंशन से वसूलने का सिस्टम बनाया और लागू किया है। यह कदम हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा द्वारा समालखा के RTI एक्टिविस्ट पीपी कपूर की शिकायत पर छह साल की सुनवाई के दौरान दिए गए कई आदेशों के बाद उठाया गया है। लोकायुक्त ने राज्य सरकार से तीन महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। कपूर ने 21 जुलाई, 2020 को लोकायुक्त के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बड़ी संख्या में SPIOs ने न तो RTI एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी दी और न ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन द्वारा उन पर लगाई गई पेनल्टी जमा की।

अपनी याचिका में, कपूर ने पूरे हरियाणा में 1,726 डिफॉल्ट करने वाले SPIOs से 2.72 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूलने की मांग की। कपूर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, “ज़्यादातर SPIOs ने न तो जानकारी दी और न ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन द्वारा उन पर लगाई गई पेनल्टी की रकम जमा की।” कपूर के मुताबिक, राज्य सरकार ने लोकायुक्त को बताया कि 16 डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर 2.94 करोड़ रुपये की पेनल्टी पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा 1.34 करोड़ रुपये पंचायत और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर 80.96 लाख रुपये बकाया हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर 22.72 लाख रुपये, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर 14.76 लाख रुपये पेंडिंग हैं।

कपूर ने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने डिफॉल्ट करने वाले SPIOs के लिए ऐसा रिकवरी मैकेनिज्म बनाया है। कपूर ने कहा, “इस मैकेनिज्म से, सरकार न केवल पेंडिंग पेनल्टी की रकम वसूल करेगी बल्कि डिफॉल्टर SPIOs पर भी कार्रवाई करेगी।” राज्य सरकार द्वारा फाइनल किए गए मैकेनिज्म के अनुसार, डिफॉल्ट करने वाले SPIOs की डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हर तीन महीने में संबंधित डिपार्टमेंट के हेड को डिफॉल्टर की लिस्ट देगा। बकाया पेनल्टी की रकम गलती करने वाले SPIO की सैलरी या पेंशन से समय-समय पर काटी जाएगी। सरकार ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट हेड को यह भी निर्देश दिया है कि वे बकाया पेनल्टी की रिकवरी पक्का करें और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को हर महीने कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करें।

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