हरियाणा
ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात Haryana में ‘आबादी देह’ के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक
Mohammed Raziq
28 Nov 2025 1:46 PM IST

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Haryana हरियाणा : गांव के लोगों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने ‘आबादी देह’ इलाकों – गांवों के आबादी वाले हिस्सों – में ज़मीन पर रहने वालों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे इस फायदे को हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक का अधिकार देना, रिकॉर्ड करना और उसका समाधान करना) ऑर्डिनेंस, 2025 के ज़रिए मंज़ूरी मिल गई है, जिसे गवर्नर अशीम कुमार घोष ने 26 नवंबर को जारी किया था। इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदलने के लिए विधानसभा के आने वाले विंटर सेशन में पेश किया जाएगा।
‘आबादी देह’ का मतलब गांव के ‘लाल डोरा’ – यानी घरों, इमारतों और दूसरे स्ट्रक्चर को घेरने वाली बाउंड्री के अंदर की ज़मीन से है। ‘लाल डोरा’ के बाहर की ज़मीन को खेती वाली कैटेगरी में रखा जाता है या “बढ़ा हुआ लाल डोरा” (फिरनी) माना जाता है।
कट-ऑफ डेट 8 मार्च, 2019 तय की गई है, जो गांव के सर्वे और सेटलमेंट रिकॉर्ड के लिए हरियाणा सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एक MoU पर साइन होने के साथ ही हुई है।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने इस कदम को एक और “लोगों के हक में” कदम बताते हुए कहा कि BJP सरकार खासकर ग्रामीण इलाकों में जीवन को आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
ऑर्डिनेंस में कहा गया है, “इस ऑर्डिनेंस का मकसद ‘आबादी देह’ के अंदर रहने वालों के मौजूदा अधिकारों की पहचान करना, उन्हें रिकॉर्ड करना और उनका समाधान करना है। इसके लिए यह पता लगाना होगा कि मालिक के तौर पर कौन सबसे ज़्यादा हकदार हैं और ऐसे लोगों को मालिकाना हक देना है। इससे हर सर्वे यूनिट की सीमाओं और इलाकों की पहचान और उन्हें तय करना भी पूरा होगा और इस तरह तैयार किए गए रिकॉर्ड में सच्चाई का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा।” अधिकारियों ने कहा कि अपडेटेड रिकॉर्ड ‘आबादी देह’ इलाकों के प्लान्ड डेवलपमेंट में मदद करेगा, सिविक सर्विसेज़ को मज़बूत करेगा और गांवों को अर्बन प्लानिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ेगा। ऑर्डिनेंस में आगे कहा गया है, “इस फैसले से कम्युनिटी डेवलपमेंट के टैक्स भी लगेंगे, ले-आउट में सुधार करके ज़मीन की कीमत बढ़ेगी और गांवों के लिए आसान और सरल तरीके से एक रोड मैप मिलेगा और रहने वालों को फाइनेंशियल मदद लेकर प्रॉपर्टी को मोनेटाइज़ करने में मदद मिलेगी।” यह फ़ैसला म्युनिसिपल लिमिट के बाहर ‘आबादी देह’ इलाकों पर लागू होता है। मालिकाना हक़ किसी व्यक्ति, पंचायत, सरकारी संस्था, कानूनी व्यक्ति या किसी दूसरी संस्था के नाम पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसमें किराएदार, पट्टेदार, मॉर्गेज होल्डर या बिना मालिकाना हक़ वाले कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा।
ऑर्डिनेंस सिविल कोर्ट की शक्तियाँ फ़ाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर जैसी सक्षम अथॉरिटीज़ को देता है, और सिविल कोर्ट को इसके नियमों के तहत आने वाले मामलों पर फ़ैसला लेने से रोकता है।
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