
Haryana हरियाणा सरकार ने रोस्टर के आधार पर फेयर प्राइस शॉप्स के लाइसेंस देने में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई किया है। सरकार ने हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026 को नोटिफ़ाई किया है, जिससे 2022 के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, हरियाणा के हर ब्लॉक में, फेयर प्राइस शॉप के लिए कम से कम एक लाइसेंस, अगर उपलब्ध हो तो, सभी महिला सदस्यों वाले सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप्स की खाली सीटों का रोस्टर तैयार करने के लिए, ग्रामीण इलाकों के गांवों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद शहरी वार्डों को सीरियल ऑर्डर में लगाया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप्स के रोस्टर में हर तीसरी खाली सीट महिला एप्लिकेंट्स के लिए रिज़र्व होगी।
अगर रिज़र्व सीट के लिए महिलाओं से कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती है, तो खाली सीट को दूसरे मौके के लिए रिज़र्व रखा जाएगा। अगर फिर भी कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती है, तो इसे अनरिज़र्व्ड घोषित कर दिया जाएगा। 33 परसेंट रिज़र्वेशन में एसिड अटैक की शिकार महिलाओं, महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप, विधवाओं, तलाक़शुदा या सिंगल मदर्स, अनुसूचित जाति की महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नोटिफ़ाई किया गया है कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती हैं, तो कम वेरिफाइड सालाना फ़ैमिली इनकम वाले एप्लीकेंट को उसी कैटेगरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एप्लीकेंट की वेरिफाइड फ़ैमिली इनकम में बराबरी होती है, तो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन और ज़्यादा मार्क्स वाले एप्लीकेंट को प्राथमिकता दी जाएगी।
एक योग्य एप्लीकेंट के लिए कम से कम क्वालिफ़िकेशन 10+2 या इसके बराबर और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेंट के पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परिवार पहचान पत्र भी होना चाहिए और वह उस इलाके का निवासी होना चाहिए जिसके लिए फ़ेयर प्राइस शॉप लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है।
फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर और सेक्रेटरी जे गणेशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा लाइसेंस होल्डर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और एप्लीकेंट किसी दूसरे फेयर प्राइस शॉप के मालिक के करीबी रिश्तेदार में नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच या पंच और म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर के करीबी रिश्तेदार में भी नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई भी सरपंच या पंच या म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। राज्य या केंद्र सरकार का कोई परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है।





