हरियाणा
Haryana में पहले 10 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 278 की कमी
Prachi Kumar
23 Nov 2024 2:03 AM GMT
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Haryana हरियाणा : हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक राज्य में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी का श्रेय जागरूकता अभियानों को देते हुए पुलिस ने कहा कि पिछले साल की तुलना में पिछले 10 महीनों में 662 सड़क दुर्घटनाएं और 278 मौतें कम हुई हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 505 कम लोग घायल हुए हैं।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने लोगों को यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करने की सलाह देते हुए कहा, "अगर लोग अपने वाहन निर्धारित लेन में चलाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।" उन्होंने कहा, "राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग का उल्लंघन भी है।" डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने पूरे राज्य में लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो 24 नवंबर तक चलेगा।
अभियान का उद्देश्य लोगों को उचित लेन ड्राइविंग के बारे में शिक्षित करना है और उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है ताकि अनुपालन बढ़ाया जा सके। डीजीपी ने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद और नारनौल जिलों में लेन ड्राइविंग के लिए चालान जारी किए गए हैं। यह विशेष अभियान चलाया जाएगा और 23 नवंबर को पानीपत, डबवाली, झज्जर, रेवाड़ी और पलवल जिलों में तथा 24 नवंबर को गुरुग्राम, सोनीपत, हांसी और फतेहाबाद में चालान काटे जाएंगे।
डीजीपी ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 8,21,318 वाहन चालकों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में 1,883 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें 2,63,259 लोगों ने भाग लिया। जागरूकता अभियान के दौरान प्रदेश के स्कूलों, गांवों, ढाबों, ट्रक यूनियनों और फैक्ट्रियों में लोगों को लेन ड्राइविंग नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी-यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एसपी और डीएसपी को भी लेन ड्राइविंग का पालन करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजीपी ने कहा कि भारी वाहन चालकों को फास्ट लेन (दाहिनी लेन) का इस्तेमाल करने से रोकें और उन्हें निर्धारित लेन में ही वाहन चलाना चाहिए। सुरक्षित यात्रा के लिए लेन ड्राइविंग के दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि लोगों को वाहन चलाते समय सही लेन का चयन करना चाहिए और उचित संकेत देने के बाद ही लेन बदलनी चाहिए। एडीजीपी ने कहा, "लोगों को ओवरटेक करने के लिए सही लेन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय हमेशा इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।"
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Prachi Kumar
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