रेवाड़ी न्यूज़: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषी की पहचान राहुल उर्फ कमरुदीन के रूप में हुई है.
मामले के अनुसार दोषी के खिलाफ पुन्हाना थाना में साल-2014 में मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दोषी अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले में गिरफ्तार दो दोषियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने राहुल उर्फ कमरुदीन को दोषी करार दिया और सजा सुनाई गई.