हरियाणा

Haryana में EV पर 100% टैक्स छूट

Kiran
29 July 2026 9:51 AM IST
Haryana में EV पर 100% टैक्स छूट
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Haryana हरियाणा कैबिनेट ने आज नए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले दो-पहिया, तीन-पहिया (ऑटो और ई-रिक्शा सहित) और 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाले चार-पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर वाहन टैक्स से 100% छूट को मंज़ूरी दे दी है। 30 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। अभी, नए इलेक्ट्रिक/बैटरी से चलने वाले और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 20% की छूट मिलती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च को 2026-27 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर मौजूदा 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन अब टैक्स से पूरी तरह मुक्त होंगे, जबकि 30 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों को 50% छूट मिलेगी। CNG वाहनों के लिए मौजूदा 20% की छूट, उनकी कीमत चाहे जो भी हो, जारी रहेगी।

ट्रांसपोर्ट विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. राजा शेखर वुंदरू ने कहा, "इससे हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लंबे समय में प्रदूषण कम होगा और हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।" हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016, राज्य में रजिस्टर्ड और चलने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स की दरें तय करता है। निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर टैक्स एक्स-शोरूम कीमत पर लगाया जाता है। कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए गए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 1% की छूट को भी मंज़ूरी दी, बशर्ते उनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक हो।

वुंदरू ने कहा, "यह फ़ैसला महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने में मदद करेगा क्योंकि टैक्स में छूट महिलाओं को अपने नाम पर वाहन रजिस्टर कराने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उनकी आज़ादी और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।" 6 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार-पहिया वाहनों के लिए, महिलाओं के लिए टैक्स अब 5% के बजाय 4% होगा। 6 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाली कारों और SUV के लिए, यह 8% के बजाय 7% होगा। 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% टैक्स लगता रहेगा। 75,000 रुपये तक के दो-पहिया वाहनों पर महिलाओं के लिए टैक्स 4% की जगह 3% होगा। 75,000 रुपये से 2 लाख रुपये की कीमत वाले वाहनों पर यह 6% की जगह 5% होगा, और 2 लाख रुपये से 20 लाख रुपये वाले वाहनों पर 8% की जगह 7% होगा। 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले दो-पहिया वाहनों पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

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