
x
Haryana हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) की 10 सर्विसेज़ को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के दायरे में ला दिया है। यह नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने जारी किया।
नए फ्रेमवर्क के तहत, कई ज़रूरी सर्विसेज़ — जिसमें नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) जारी करना, डुप्लीकेट अलॉटमेंट और री-अलॉटमेंट, कन्वेयंस डीड, बिक्री के बाद प्रॉपर्टी का री-ट्रांसफर, और खेती के कामों के दौरान चोट लगने या मौत होने पर एक्स-ग्रेसिया मदद शामिल है — 30 दिनों के अंदर देनी होंगी। नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट और मॉर्गेज से जुड़ी NOCs जारी करने जैसी सर्विसेज़ 15 दिनों के अंदर दी जाएंगी।
Next Story





