हरियाणा

road accident: सड़क दुर्घटना में कालका के युवक की मौत के 10 महीने बाद बाइक सवार पर मामला दर्ज

Kavita Yadav
14 Jun 2024 7:17 AM GMT
road accident: सड़क दुर्घटना में कालका के युवक की मौत के 10 महीने बाद बाइक सवार पर मामला दर्ज
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पंचुकला Panchukala: कालका के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत के दस महीने बाद पुलिस ने उसके दोस्त, जो उस मोटरसाइकिल को चला रहा था जिस पर दोनों सवार थे, के खिलाफ लापरवाही Negligence और तेज गति से वाहन चलाकर मौत death by running का कारण बनने का मामला दर्ज किया है। मृतक के माता-पिता नानू राम और फूलवती निवासी कालका की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि दुर्घटना वाले दिन 30 अगस्त 2023 को उनका बेटा सन्नी, मुकेश द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। दोनों कालका के मदावाला से चरनियां गांव जा रहे थे। जब वे जोहल्लूवाला में झिलमिल ढाबे के पास पहुंचे तो मुकेश ने अपनी मोटरसाइकिल पिंजौर की ओर से आ रही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में सन्नी की मौत हो गई। दोनों ने आरोप लगाया कि 2 सितंबर 2023 को बाइक चला रहे मुकेश के बयान के आधार पर डीडीआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें गलत तथ्य थे। अपनी नई शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि मुकेश तेज गति से गाड़ी चला रहा था और सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने के बाद उसने एक अन्य मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जांच और प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने अब मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।इस दुर्घटना में घायल हुए प्रत्यक्षदर्शी कंवरपाल ने पुलिस को बताया कि मुकेश गलत दिशा में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसकी मोटरसाइकिल उसकी बाइक से टकरा गई।12 जून को पिंजौर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 337, 338 (किसी व्यक्ति की जान को खतरे में डालने वाली लापरवाही या जल्दबाजी में किसी को चोट पहुंचाना) और 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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