गुजरात
शिक्षिका के पति की धमकी, अगर मेरी पत्नी को छुट्टी नहीं दी तो गोली मार दूंगा
Renuka Sahu
23 Aug 2022 3:10 AM GMT
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फाइल फोटो
बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी एलमपुर के कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक को एक व्यक्ति ने शिक्षिका पत्नी को बाल्य देखभाल अवकाश न दिए जाने पर गोली मारने की धमकी दे डाली।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एलमपुर के कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक को एक व्यक्ति ने शिक्षिका पत्नी को बाल्य देखभाल अवकाश न दिए जाने पर गोली मारने की धमकी दे डाली। 18 अगस्त को शिक्षिका के पति व उसके अज्ञात साथी ने यह घटना की। इसमें प्रधान सहायक की ओर से थाना बन्नादेवी में रविवार को मुकदमा दर्ज कराया गया।
खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एलमपुर कार्यालय में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत अनिल कुमार शर्मा निवासी भूप्रकाश शर्मा निवासी बेगमबाग, क्वार्सी ने बताया कि 18 अगस्त को वह अपने पटल (आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण तथा पटल से संबंधित जन सूचना) के कार्यों को कर रहा था। तभी निर्पेन्द्र कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी मोती कुंज, धौली प्याऊ, मथुरा अपने एक अज्ञात साथी के साथ कार्यालय में आया। अपनी पत्नी निधि कुमारी, जो कि इगलास के स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उनके बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) के विषय में पूछने लगा। प्रधान सहायक का कहना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में वार्ता करने को कहा गया। इसी पर अत्यंत उत्तेजित होकर गाली-गलौज करने के साथ ही उम्र तक को लेकर अपशब्द कहे। इसके साथ ही सीधे तौर पर धमकाया कि अगर मेरी पत्नी की छुट्टी नहीं की तो तुझमें गोली मार दूंगा। निर्पेन्द्र कुमार के साथ आए अज्ञात व्यक्ति द्वारा भी बदतमीजी की गई। पेट फाड़ने तक जैसी बातें कहीं। इस दौरान शासकीय कार्य भी नहीं करने दिया। प्रधान सहायक का आरोप है कि उनकी आयु लगभग 55 वर्ष है, कार्यालय में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत होने के साथ ही समाज में बहुत इज्जत है, जिसे आरोपियों ने तार-तार कर दिया। परिवार तक सदमे में है। इस संबंध में थाना बन्नादेवी पुलिस को तहरीर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में प्रधान सहायक की ओर से थाना बन्नादेवी पुलिस को तहरीर दी है। थाना पुलिस ने 21 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें निपेंद्र को नामजद और उसके साथी को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। इधर, बन्नादेवी इंस्पेक्टर रामकुंवर सिंह ने भी मुकदमे की पुष्टि की
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