गुजरात
पंचायत मंडल की योग्यता के अनुसार पूर्व सैनिकों की भर्ती को लेकर HC में याचिका
Renuka Sahu
12 Sep 2023 8:41 AM GMT
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गुजरात पूर्व सैनिक सेवा फाउंडेशन ने पंचायत मंडल में पूर्व सैनिकों की गैर-योग्यता भर्ती के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात पूर्व सैनिक सेवा फाउंडेशन ने पंचायत मंडल में पूर्व सैनिकों की गैर-योग्यता भर्ती के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पंचायत भर्ती बोर्ड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर 20 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया था.
भर्ती पंचायत मंडल की योग्यता के आधार पर की जाएगी अधिसूचना में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण आवंटित किया गया था 330 फिर भी 171 पूर्व सैनिकों को अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया है पंचायत मंडल और उसके लिए भर्ती में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है 1 जुलाई को गुजरात सरकार के सचिव ने गुजरात पंचायत मंडल को भी लिखित में पत्र दिया था कि 330 पद जो पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण के अनुसार आरक्षित हैं उन्हें तत्काल संशोधित कर पुनः जारी किया जाए। लिया गया, गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के प्रावधान को रिट याचिका में कोरे कागज में अंकित किया गया है।
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