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फाइल फोटो
विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर 8 जून, 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसने सहारा कंपनी को राजकोट में 5,37,240 बार भूमि में क्षेत्र बदलने की अनुमति दी थी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर 8 जून, 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसने सहारा कंपनी को राजकोट में 5,37,240 बार भूमि में क्षेत्र बदलने की अनुमति दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कंपनी के खिलाफ सशर्त कार्रवाई के उल्लंघन से बचने के बावजूद 40 प्रतिशत की कटौती किए बिना कंपनी को शहरी विकास मंत्री के रूप में फिर से ज़ोन किया था। जो अवैध है।
नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण के करीब 20 राजस्व सर्वे नंबरों को जोन बनाया जाए। दरअसल सहारा कंपनी किसी किसान की खाताधारक नहीं है, इसलिए यदि वह अपने कब्जे वाली जमीन का समय सीमा के भीतर विकास नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि ऐसा नहीं हुआ बल्कि साल 2003 में जमीन खरीदने के बाद साल 2021 में जोनिंग फेयर को मंजूरी दी गई है. दूसरी ओर, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि भूमि के मूल खाताधारकों ने अदालत में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 40 प्रतिशत की कटौती किए बिना जोनों को बदल दिया। यह हाई प्रोफाइल केस उसी तरह से तय किया जाता है जैसे एक सामान्य मामले को निरस्त करके निपटाया जाता है।
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