गुजरात
आईटी विभाग ऑडिट रिटर्न के आधार पर व्यापारियों की खरीद का विवरण एकत्र करेगा
Renuka Sahu
23 Aug 2022 3:00 AM GMT
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फाइल फोटो
आयकर ऑडिट रिटर्न दाखिल करते समय व्यापारियों ने यह ब्योरा मांगा है कि उन्होंने वर्ष के दौरान किन व्यापारियों से खरीदारी की है। इ
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आयकर ऑडिट रिटर्न दाखिल करते समय व्यापारियों ने यह ब्योरा मांगा है कि उन्होंने वर्ष के दौरान किन व्यापारियों से खरीदारी की है। इससे आने वाले दिनों में आईटी रिटर्न के आधार पर जीएसटी चोरी करने वालों पर मुकदमा चलने की संभावना है। हालांकि, वर्ष के दौरान की गई खरीदारी का विवरण एकत्र करके जीएसटी राजस्व बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे कि व्यापारी के पास जीएसटी नंबर है या नहीं और क्या वह ऑडिट रिटर्न के आधार पर कंपोजिशन यानी लमसम टैक्स का भुगतान करता है।
इनकम टैक्स ऑडिट रिटर्न के कारण 44 में ट्रेडर से साल भर में की गई खरीदारी का सूक्ष्म विवरण देने को कहा गया है। हालांकि यह नियम तीन साल पहले लागू किया गया था। लेकिन कोरोना के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। वर्तमान में जहां कोरोना की स्थिति कम हो रही है, वहीं ऑडिट रिटर्न में इन विवरणों को भरने का आग्रह किया गया है। इससे व्यापारियों के साथ-साथ सीए की भीड़ भी बढ़ गई है। इसका कारण यह भी है कि साल भर व्यापारी को जितने व्यापारियों से उसने खरीदारी की है, उसका ब्योरा देना होता है। इससे बड़े व्यापारियों के लिए एक माह में 500 से अधिक प्रविष्टियां करने की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है।
जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनसे खरीदारी करने वालों पर तवई लगेगा
ऑडिट रिटर्न में जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनसे की गई खरीदारी का ब्योरा अलग से निकाला जाएगा। साथ ही अगर व्यापारी ने ऐसे व्यापारी से खरीदारी की है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही, जीएसटी विभाग ने उन व्यापारियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं जिनके पास आयकर के माध्यम से जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि जीएसटी और आयकर विभागों के बीच एक समझौता हुआ है कि दोनों एक दूसरे के डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर खुलासा हुआ है कि जीएसटी और आयकर भी चोरी को पकड़कर राजस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
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