गुजरात
पोर्टल में तकनीकी खराबी के मुद्दे पर हाथ नहीं उठा सकता जीएसटी विभाग : हाईकोर्ट
Renuka Sahu
5 March 2022 6:03 AM GMT
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फाइल फोटो
गुजरात उच्च न्यायालय ने जीएसटी विभाग के पोर्टल पर मिली तकनीकी खामियों को लेकर जीएसटी विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है कि जीएसटी विभाग पोर्टल में पाई गई खामियों के मुद्दे पर हाथ नहीं उठा सका.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय ने जीएसटी विभाग के पोर्टल पर मिली तकनीकी खामियों को लेकर जीएसटी विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है कि जीएसटी विभाग पोर्टल में पाई गई खामियों के मुद्दे पर हाथ नहीं उठा सका. जीएसटी विभाग को इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग को निर्देश दिया है कि वह आवेदक कंपनी को मैन्युअल रूप से जीएसटीआर-6 रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे।
याचिकाकर्ता कंपनी के वकील ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि कंपनी गुजरात और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर रासायनिक निर्माण में लगी हुई थी और इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के रूप में पंजीकृत थी। आवेदक आईएसडी क्रेडिट वितरित करता है। जीएसटी पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण कंपनी के क्रेडिट लेज़र को रु. 20. 52 लाख शेष के रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
इस मुद्दे को नोडल अधिकारी और अन्य को भेजा गया है, लेकिन सवाल अनसुलझा है। ताकि वे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रिटर्न फाइल न कर सकें और न ही इस रकम को क्रेडिट के तौर पर दूसरों को ट्रांसफर कर सकें। उनकी यह राशि फंसी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि चांद पर जाना आसान है, लेकिन सरकार की नीति और कर के संदर्भ को समझना वाकई मुश्किल है। यह क्षमता से परे हो गया है। जब हम इसे समझना चाहते हैं, हम हाथ मिलाते हैं।
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