गुजरात

बैंक फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 9.19 करोड़ की संपत्ति अटैच

Gulabi Jagat
24 Aug 2026 9:00 PM IST
बैंक फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 9.19 करोड़ की संपत्ति अटैच
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अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस ने सोमवार को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत ₹9.19 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया।यह कार्रवाई M/s सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (SCPL) और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े ₹71.88 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।ED ने यह जांच CBI, BS&FB मुंबई द्वारा SCPL, उसके डायरेक्टर परेश डी. पटेल, M/s शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स और अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों के साथ धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल (डायवर्जन) के लिए FIR दर्ज करने के बाद शुरू की थी।

जांच में पता चला कि SCPL ने 'लेटर ऑफ़ क्रेडिट' सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया, फर्जी समझौते किए और अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और ज़्यादा क्रेडिट लिमिट हासिल करने के लिए ग्रुप की कंपनियों के बीच 'सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन' (आपस में ही पैसे का लेन-देन) किए। गलत तरीके से डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल प्रमोटरों और ग्रुप की कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए सीधे या सिस्टर कंपनियों (जुड़ी हुई कंपनियों) के ज़रिए किया गया।

ज़ब्त की गई संपत्तियों में डायवर्ट किए गए लोन के पैसे से सीधे खरीदे गए चार कृषि प्लॉट, टर्म डिपॉज़िट, ज़मीन के दो औद्योगिक टुकड़े, एक रिहायशी फ़्लैट और दो डीमैट अकाउंट में मौजूद इक्विटी शेयर शामिल हैं।इस मामले में यह दूसरा 'प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी ज़ब्ती आदेश) है और आगे की जांच जारी रहने के साथ ही, इस मामले में ज़ब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत अब ₹9.62 करोड़ हो गई है।

आगे की जांच जारी है।

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