गुजरात
केंद्र ने अहमदाबाद में अनुसूचित अपराधों के ट्रायल के लिए विशेष NIA अदालत अधिसूचित की
Gulabi Jagat
19 March 2026 8:54 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत नामित की है। इस कदम का मकसद संवेदनशील अपराधों से निपटने की न्यायिक प्रक्रिया को मज़बूत करना है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, गृह मंत्रालय (MHA) ने गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके, 17 मार्च को अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के तौर पर अधिसूचित किया।
यह नामित अदालत विशेष रूप से NIA द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों का तेज़ी से और पूरी तरह से निपटारा सुनिश्चित करना है।
अधिसूचना के मुताबिक, विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे गुजरात राज्य में फैला होगा, जिससे वह राज्य के भीतर आने वाले सभी NIA मामलों की सुनवाई कर सकेगी।
अधिसूचना में कहा गया है, "नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार, गुजरात हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और गुजरात सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके, एतद्द्वारा अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश की अदालत को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के मकसद से विशेष अदालत के तौर पर नामित करती है। यह अदालत विशेष रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराधों की सुनवाई करेगी। ऊपर बताई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे गुजरात राज्य में फैला होगा।"
इस अधिसूचना का मकसद गुजरात में NIA मामलों की तेज़ी से और असरदार सुनवाई के लिए एक समर्पित न्यायिक तंत्र स्थापित करना है। विशेष अदालत विशेष रूप से NIA द्वारा जांच किए गए मामलों को संभालेगी, जिससे गंभीर अपराधों पर पूरा ध्यान दिया जा सके और अनुसूचित अपराधों की सुनवाई तेज़ी से हो सके—जिनमें आम तौर पर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 के तहत आने वाले अन्य गंभीर अपराध शामिल होते हैं।
इस कदम का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों पर कुशलता और असरदार तरीके से मुकदमा चलाने के लिए कानूनी ढांचे को मज़बूत करना है। (ANI)
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