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Goa गोवा: कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लोगों की सुरक्षा और मॉनसून से जुड़े खतरों को देखते हुए पूरे ज़िले में सड़क काटने, खुदाई और ज़मीन खोदने के कामों पर लगी रोक को 5 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दिया है।
यह आदेश 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो 3 जून के पिछले आदेश को आगे बढ़ाता है। इस रोक का मकसद बारिश के मौसम में लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाना है।
हालांकि, असली इमरजेंसी की स्थितियों में छूट पर विचार किया जा सकता है, खासकर तब जब पानी की सप्लाई, सीवरेज, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन और गैस जैसी ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए खुदाई या सड़क काटने की ज़रूरत हो।
ऐसे इमरजेंसी कामों के लिए अनुरोध 'प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD)' के ज़रिए भेजे जाने चाहिए, जिन्हें इस काम के लिए 'सिंगल नोडल अथॉरिटी' बनाया गया है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही दूसरे लागू कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
यह बढ़ी हुई रोक 5 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी, जब तक कि सक्षम अधिकारी इसे पहले ही बदल या वापस न ले लें।
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