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Goa गोवा: सोमवार को मापुसा कोर्ट ने लूथरा भाइयों, सौरभ और गौरव की पुलिस रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ा दी। ये दोनों भाई अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के को-ओनर हैं, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। उनकी कस्टडी मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट ने बढ़ाई। कोर्ट ने क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लूथरा भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद 16 दिसंबर को दिल्ली से गोवा लाया गया था। जब वे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, तो दिल्ली कोर्ट ने गोवा पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। उन्हें 17 दिसंबर को मापुसा JMFC कोर्ट में पेश किया गया, जिसने पांच दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने ANI को बताया कि नए खुलासे हुए हैं। पुलिस का आरोप है कि भाइयों का ट्रेड लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे।
गोवा पुलिस ने कहा कि अरपोरा नाइटक्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम बिना उचित फायर सेफ्टी उपकरणों के आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी मुख्य मालिक हैं और क्लब के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, परमिशन और कार्यक्रमों पर उनका नियंत्रण था। पुलिस ने कहा कि भाइयों ने यह जानते हुए भी फायर शो आयोजित किया कि क्लब के ग्राउंड और डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं थे। जांच के महत्वपूर्ण चरण में गोवा में आरोपियों की कस्टडी में मौजूदगी ज़रूरी थी। गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को पुलिस स्टेशन अरपोरा अंजुना, नॉर्थ गोवा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के साथ धारा 105, 125, 125(a), 125(b) और 287 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया।
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