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Panaji, पणजी: गोवा सरकार ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' अग्निकांड मामले में "लगातार लापरवाही" पाए जाने के बाद अरपोरा ग्राम पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और अरपोरा-नागोवा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव रघुवीर बागकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।
पंचायत निदेशालय ने नाइटक्लब दुर्घटना पर मजिस्ट्रेट जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि सरपंच उन बैठकों की अध्यक्षता करते थे जिनमें संबंधित परिसर की अनियमितताओं को या तो नजरअंदाज किया जाता था या मौन स्वीकृति दी जाती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिर्च प्रतिष्ठान को शुरू में एक अस्थायी शेड में चलाया जाता था और बिना किसी रूपांतरण सनद या स्वीकृत भवन योजना के इसे नाइटक्लब में परिवर्तित कर दिया गया था।
निदेशालय ने इसे "लगातार लापरवाही" और "जनता के विश्वास का उल्लंघन" बताया, जिसके कारण आग लगी। अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए निदेशालय के आदेश में कहा गया, "अगर संरक्षक ही शिकारी बन जाएं तो क्या होगा?"
समिति ने यह भी उल्लेख किया कि पंचायत सचिव ने बिना जमीनी सत्यापन के मकान संख्या देते हुए कहा, "यदि मकान संख्या का आवंटन वैध है, तो मैं निरीक्षण के लिए नहीं जाता," लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही कथन का खंडन करते हुए कहा, "मैं मकान संख्याएँ केवल यह सत्यापित करके देता हूँ कि संरचनाएँ ज़मीन पर मौजूद हैं, न कि उनके दस्तावेज़ों, जैसे निर्माण लाइसेंस, स्वीकृत योजनाएँ आदि की जाँच करके।"
समिति ने ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक स्वीकृतियों और लाइसेंसों को प्रदान करने में "गंभीर अनियमितताओं" को नोट किया।
6 दिसंबर को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की एक दुखद घटना घटी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
सोमवार को इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लूथरा बंधुओं , गौरव और सौरभ लूथरा को नाइट क्लब संचालित करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एएनआई से बात करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "मैंने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि नाइट क्लब को अनुमति देने से जुड़े सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।"
इस बीच, गोवा की एक अदालत ने सोमवार को लूथरा बंधुओं - गौरव और सौरभ लूथरा को 9 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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