राज्य
अरुणाचल-असम सीमा पर गोलीबारी में दो लोगों की मौत, पांच गिरफ्तार
Apurva Srivastav
6 Jun 2023 3:41 PM GMT
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अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग जिले में मंगलवार को असम से लगी राज्य की सीमा पर गोलीबारी की घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो व्यक्ति मारे गए थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें लिकाबाली थाने में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि उनकी पहचान बागम तासो, इगिप तासो, मिकजोम तासो, बोम्पर तासो और योंगम न्गुबा के रूप में हुई है।
उन्होंने कहा, "पुलिस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने की कोशिश कर रही है और सच्चाई का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है।"
असम के धेमाजी जिले में सोमवार को अंतरराज्यीय सीमा पर कथित गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई।
धेमाजी के लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया था। कुछ ग्रामीण व्यवस्था करने के लिए पहले ही जा चुके थे। असम पुलिस ने कहा कि वे कथित तौर पर गोलीबारी की चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
तीन अन्य को गोली लगी है और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें धेमाजी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति की मौत हो गई।
असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, और दोनों पक्ष सीमा विवादों को सुलझाने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं।
सीमा रेखा को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 20 अप्रैल को नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पिछले साल जुलाई में, दोनों मुख्यमंत्रियों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीमा विवाद को हल करने के प्रयासों को गति मिली।
अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, का दावा है कि मैदानी इलाकों में कई जंगली इलाके जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के थे, एकतरफा रूप से असम में स्थानांतरित कर दिए गए थे।
1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद, एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई जिसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा है।
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Apurva Srivastav
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